सात वर्ष बाद मिला न्याय, उन्नाव अदालत ने दुष्कर्म के आरोप से आरोपी को किया बाइज्जत बरी
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Published - 12 March 2026 52 views
सोमेंद्र नाथ
सार्थक संवाददाता उन्नाव
उन्नाव के थाना बिहार क्षेत्र में वर्ष 2019 में दर्ज कराए गए दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सात वर्ष की लंबी सुनवाई के बाद आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफसी) उन्नाव की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध न होने पर यह फैसला सुनाया।
मामला थाना बिहार के महेशखेड़ा गांव का है, जहां वर्ष 2019 में तत्कालीन ग्राम प्रधान के पुत्र के खिलाफ गांव के कुछ लोगों द्वारा दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि राजनीतिक और निजी रंजिश के चलते साजिशन झूठा मामला दर्ज कराया गया। मामले की सुनवाई पिछले सात वर्षों से न्यायालय में चल रही थी।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय द्विवेदी ने अदालत में तर्क रखते हुए कहा कि मुकदमा तथ्यों के बजाय द्वेष और रंजिश के आधार पर दर्ज कराया गया था। उन्होंने गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों में विरोधाभास होने की बात कही।
* मुख्य प्रश्न पुलिस द्वारा की गई विवेचना पर है क्योंकि पुलिस ने 2 साल से अधिक का समय विवेचना में दिया तीन विवेचकों ने विवेचना की बावजूद इसके सही तथ्य न्यायालय के सामने नहीं ला सके इसका कारण मेरी समझ में या तो पुलिस को उनके निजी हित की पूर्ति न करना है या फिर यह विवेचना करने लायक नहीं है इन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता है आपको यह भी बताना है मुकदमे के दौरान अभियुक्त का एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया था और उसे ग्रीन कार्ड एयरफोर्स द्वारा दिया गया था किंतु मुकदमा लंबित होने के कारण वह ज्वाइन नहीं कर सका जिससे उसका पूरा करियर खत्म हो गया।*
*अभियुक्त हितेंद्र के विद्वान अधिवक्ता अजय द्विवेदी*
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफसी) उन्नाव ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में असफल रहा। इसके बाद अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया।
फैसला सुनाए जाने के बाद आरोपी भावुक हो गया और रोते हुए न्यायालय का आभार व्यक्त किया। उसने कहा कि सात वर्षों तक चले मुकदमे ने उसके परिवार को मानसिक और सामाजिक रूप से काफी परेशान किया, लेकिन उसे न्यायपालिका पर भरोसा था।
गांव में इस फैसले की चर्चा रही और परिजनों ने इसे सत्य की जीत बताया। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर सही निर्णय दिया है।
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