सूक्ष्म उद्यमों को बढावा देने हेतु एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना की गयी लागू
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By Admin
Published - 21 May 2025 5 views
सार्थक संवाददाता उन्नाव
उपायुक्त उद्योग-जिला उद्योग प्रोत्सहान एवं उद्यमिता विकास केन्द्र करूणा राय ने जनपद के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को सूचित किया जाता है कि उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र हेतु एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 हेतु जनपद को 31 का भौतिक लक्ष्य तथा 93.00 लाख का वित्तीय लक्ष्य प्राप्त है। योजनान्तर्गत सूक्ष्म उद्यमों को बढावा देने एवं प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना लागू की गई है। आवेदन हेतु बेवसाइट www.msme.up.gov.in/www.diupmsme.upsdc.gov.in के माध्यम से निःशुल्क आॅनलाइन कर सकते है। योजनान्तर्गत निम्नानुसार वित्त पोषण का प्राविधान हैः- रू0 25.00 लाख तक की कुल परियोजना पर 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 6.25 लाख जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। रू 25.00 लाख से अधिक एवं रू0 50.00 लाख तक की कुल परियोजना पर रू0 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। रू0 50.00 लाख से अधिक एवं रू0 15.00 लाख तक की कुल परियोजना पर रू0 10.00 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। रू0 150.00 लाख से अधिक की परियोजना लागत की इकाईयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम रू0 20.00 लाख जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। योजना का लाभ ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद जरी जरदोजी एवं चर्म उत्पाद की इकाईयों को ही प्राप्त होगी। आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदन द्वारा पूर्व में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना में मार्जिन मनी अनुदान का लाभ न लिया हो। आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तो को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा। विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
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