उन्नाव में धारा 163 लागू, 31 मई तक सख्ती—सभा-जुलूस पर रोक, ड्रोन व CCTV से निगरानी
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Published - 04 May 2026 29 views
सोमेंद्र नाथ
सार्थक संवाददाता उन्नाव
उन्नाव में आगामी पर्वों और संभावित जनसमूह को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है, जो 31 मई तक प्रभावी रहेगी। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस या प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को गश्त बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है।
प्रशासन ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने या धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही विभिन्न संगठनों के साथ बैठक कर सहयोग की अपील की गई। आदेश के उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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