जिला दिव्यांगजन हेतु शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
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By Admin
Published - 02 May 2025 1 views
सार्थक संवाददाता उन्नाव
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन हेतु शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15000.00 व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000.00 तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35000.00 की धनराशि प्रदान की जाती है। पात्रता शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन दिव्यांग प्रमाणपत्र के साथ कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी उन्नाव में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते है।
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