मोहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर उन्नाव में धारा-163 लागू, बिना अनुमति जुलूस और धरने पर रोक
-
By
Admin
Published - 02 July 2026 53 views
सोमेंद्र नाथ
सार्थक संवाददाता उन्नाव
उन्नाव में आगामी मोहर्रम और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसका उद्देश्य जिले में शांति, कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना है।
आदेश के तहत बिना प्रशासनिक अनुमति के कोई भी जुलूस, धरना, प्रदर्शन या सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, लाठी-डंडा और अन्य घातक वस्तुएं लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक आयोजनों, ताजिया और कांवड़ यात्राओं के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने, भड़काऊ भाषण और आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है।
सम्बंधित खबरें
-
सार्थक संवाददाता उन्नाव जनपद उन्नाव पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए
-
सार्थक संवाददाता उन्नाव उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार शाम सीताराम कॉलोनी के पास
-
सार्थक संवाददाता उन्नावउन्नाव में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्
-
सार्थक संवाददाता उन्नावउन्नाव के नवाबगंज क्षेत्र में गुरुवार को 33 केवी अजगैन लाइन पर प्रस्तावित मरम